जबलपुर
दीपावली पर्व के दौरान जिले में कानून एवं व्यवस्था
बनाये रखने जिले में पदस्थ सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों
को जिम्मेदार बनाया गया है। इस बारे में अपर जिला दंडाधिकारी नाथूराम गोंड द्वारा
जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्थ
बनाये रखेंगे।
आदेश
में अनुविभागीय दंडाधिकारियों एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को अपने क्षेत्र के
सभी फटाका भंडारण एवं विक्रय स्थलों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश
भी दिये गये हैं कि आपदा की स्थिति में इन स्थानों पर अग्निशमन यंत्र, पानी
के टेंकर और बाल्टियों में रेत आदि मौके पर उपलब्ध रहें। उन्हें यह सुनिश्चित
करने की हिदायत भी दी गई है कि फटाका विक्रय स्थलों पर प्रत्येक दुकान टीनशेड
युक्त हों और दुकानों के बची आमने-सामने पर्याप्त अंतर रहे, फटाका
दुकानें बिजली के तार के नीचे न लगाई जाये, फटाका
दुकानों में अस्थाई बिजली कनेक्शन के तार खुले न हों, फटाका
दुकाने बस्ती या बसाहट और स्कूलों के आस-पास न हों तथा लायसेंस पर चिन्हित स्थल
पर ही फटाका दुकान लगाई जाये।
आदेश में अनुविभागीय दंडाधिकारियों एवं
कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को ऐसी फटाका दुकानों को तत्काल हटाकर उनके विरूद्ध
दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, जिनकी अनुमति
जारी नहीं की गई है। आदेश में नगर निगम आयुक्त को फटाका भंडारण एवं विक्रय स्थलों
पर पानी के टेंकर एवं फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने कहा गया है तथा मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ अधिकारी को दीपावली पर्व के दौरान आपातकालीन चिकित्सा सेवा एवं एम्बुलेंस
की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।